अनाधिकृत होर्डिंग-बैनर हटाने के निर्देश, तीन दिन की समय-सीमा तय
डिंडौरी सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग, बैनर, पोस्टर एवं शुभकामना संदेशों को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) डिंडौरी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश एवं मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 के तहत तीन दिवस के भीतर सभी अनाधिकृत प्रचार सामग्री हटाने के आदेश दिए हैं।
प्रशासन ने राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा चेम्बर ऑफ कॉमर्स से निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा प्रशासन स्वयं भी अनाधिकृत होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाने की कार्रवाई करेगा।
नगर परिषद डिंडौरी, जनपद पंचायत डिंडौरी, अमरपुर एवं समनापुर सहित संबंधित अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों से अनाधिकृत प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
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