
कृषि विभाग द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर.
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संभाग स्तरीय गुण नियंत्रण दल एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी चन्देरी द्वारा मेसर्स खालसा ट्रेडर्स श्री कुंज होटल के पास चन्देरी के गरिमा कॉन्वेंट स्कूल के परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें उर्वरक विक्रेता बहादुर सिंह भुल्लर पुत्र श्री गुरवचन सिंह द्वारा सरदार ब्रांड का उर्वरक ऑर्गेनिक सब्सिटीट्यूट ऑफ डी.ए.पी. फास्फोरस रिच ऑरगेनिक मैनयोर निर्माता श्रीराम एग्रो इंड्रस्ट्रीज विलेज दहेज तहसील वाग्रा जिला भरूच का प्रिंट किया हुआ मात्रा 250 बैग 50 किलो भरती अवैध रूप से विक्रय हेतु भण्डारित पाया गया जिसके मौके पर कोई बिल बिल्टी या कैश मैमो विक्रेता द्वारा पेश नहीं किया गया। उक्त भण्डारित पदार्थ जांच में डी.ए.पी. जैसी पैकिंग कर पैकिंग कर विक्रय करने के उद्येश्य से भण्डारित किया गया। श्री रविन्द्र यादव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक चन्देरी द्वारा विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं का उल्लंघन पाये जाने के कारण थाना चन्देरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई है।
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