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हाईकोर्ट के आदेश का असर: तालाब की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, दो मंजिला अवैध निर्माण ध्वस्त
#नवाबगंज (#गोंडा):
प्रशासन की सख्ती और उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद नवाबगंज तहसील क्षेत्र में तालाब की जमीन पर हुआ अवैध कब्जा खुद-ब-खुद हट गया। शाहपुर गांव में तालाब की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को कब्जेदार ने प्रशासनिक कार्रवाई के डर से स्वयं ही जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। दिनभर तहसील प्रशासन की निगरानी में यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चलती रही।
मुख्य बिंदु:
प्रशासन की सख्ती: तहसीलदार तरबगंज आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने रविवार को पूरे दिन मौके पर रहकर कार्रवाई की निगरानी की।
स्वयं गिराया निर्माण: उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की सुगबुगाहट शुरू होते ही कब्जेदार ने खुद ही जेसीबी मंगवाकर दो मंजिला बैठक और बाउंड्रीवाल को गिरवा दिया।
न्यायालय का आदेश: शाहपुर निवासी रफीक द्वारा उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को तालाब की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए थे।
कब्जेदार का पक्ष: पूर्व बसपा नेता एवं कब्जेदार राजिक उस्मani का दावा है कि संबंधित भूमि के विनिमय (बदले में दूसरी जमीन देने) का मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और याचिका लंबित है।
मौके पर मौजूद प्रशासनिक टीम:
इस पूरी कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक परशुराम मिश्रा, लेखपाल विनीत कुमार, ओ.पी. वर्मा और आलोक श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में राजस्व विभाग की टीम मुस्तैद रही।
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