सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले वकीलों पर हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन सख्त, तत्काल पोस्ट हटाने का निर्देश
रांची। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने वकीलों द्वारा सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो पोस्ट करने को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
* कोर्ट परिसर और न्यायिक प्रक्रियाओं से जुड़े वीडियो पोस्ट करने पर आपत्ति।
* गानों के साथ हाईकोर्ट परिसर की तस्वीरें और वीडियो साझा करने पर रोक।
* कोर्ट में बहस करने की बनावटी मुद्रा वाले वीडियो और फीस का प्रचार करने को अनुचित बताया।
* अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 36 का हवाला।
* पहले से पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटाने का निर्देश।
एसोसिएशन की चेतावनी है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला झारखंड राज्य बार काउंसिल को भेजा जाएगा।
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