
विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति किया जागरूक
यमुनानगर। (राष्ट्रीय कदम) ब्यूरो: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक कार्य योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गांव बापा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम सुमित्रा कादियान तथा पैनल अधिवक्ता आरती नन्दा ने विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी।
इस दौरान विद्यार्थियों को किशोर न्याय अधिनियम, मध्यस्थता विधि, मौलिक अधिकार, दहेज प्रथा, बाल विवाह, पोक्सो कानून, सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र, स्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत और पीड़ित मुआवजा योजना सहित विभिन्न कानूनी विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया।
सीजेएम सुमित्रा कादियान ने विद्यार्थियों को अपने कानूनी अधिकारों के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने नालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जरूरतमंद व्यक्ति विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान नालसा की हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी विद्यार्थियों को बताया गया।
शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी जानकारी दी गई, ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति एवं निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटारा किया जा सके।
इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष चंद सहित विद्यालय का स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित रहे।