मध्य प्रदेश सरकार ने निजी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना, मान्यता और नवीनीकरण के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए नियमों के तहत अब स्कूलों को निर्धारित इंफ्रास्ट्रक्चर, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्कूलों को सुरक्षा निधि जमा करनी होगी और डिजिटल रिकॉर्ड भी व्यवस्थित रखना होगा।
सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। यदि कोई निजी स्कूल तय मानकों का पालन नहीं करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। साथ ही संबंधित स्कूल पर ₹1 लाख से ₹2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग जल्द ही सभी जिलों में निरीक्षण अभियान शुरू करेगा ताकि नए नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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