
➡️ यात्री बसों में प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध सघन चेकिंग कार्रवाई
➡️ 07 यात्री बसों का पंजीयन किया निरस्त
➡️ 15 यात्री बसों से 45000/- जुर्माना वसूल, 02 यात्री बसें जब्त
परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा ओवरलोड, अधिक किराया लेने, परमिट शर्तों का उल्लंघन एवं टैक्स बकाया यात्री बसों पर चेकिंग संबंधी कार्रवाई किए जाने के दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा 07 यात्री बस क्रमांक MP15PA0165, MP15PA0229, MP15PA0129, MP37P0277, MP15PA0254, MP09FA2641, MP09FA2637, जो कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वाहनों का पंजीयन निरस्त किया गया है एवं उक्त यात्री बसों को स्क्रैप करने का आदेश जारी किया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा बताया गया कि मुख्य बस स्टैंड के समीप रहने वाले रहवासियों को यात्री बसों में प्रेशर हॉर्न लगे होने के कारण काफी असुविधा होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है एवं रात्रिकाल में बच्चों तथा बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है। इस संबंध में शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा दिनांक 10.10.2026 एवं 11.02.2026 को मुख्य बस स्टैंड एवं शहरी क्षेत्र में बसों में लगे अवैध प्रेशर हॉर्न के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 12 यात्री बसों में तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न लगे पाए गए, जो मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैला रहे थे। उक्त यात्री बसों से मौके पर ही प्रेशर हॉर्न निकलवाकर जब्त किए गए तथा 15 यात्री बसों में चालक/परिचालक निर्धारित गणवेश में नहीं, एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं आदि कमियां पाई जाने पर उन वाहनों से 45000/- रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
इसी प्रकार 01 यात्री बस में पीछे की ओर कांच पर लोहे की जाली लगी पाई गई एवं 01 यात्री बस का ड्राइवर साइड का गेट टूटा हुआ था तथा वाहन का फर्श टूटा होने से उक्त दोनों बसों को जब्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों को हिदायत दी है कि बसों से प्रेशर हॉर्न तुरंत हटवा लें तथा वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखें। अन्यथा उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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