
नैनीताल में दो आरोपियों पर चला जिला प्रशासन का डंडा, 6 महीने के लिए जिला बदर....
नैनीताल। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने दो आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल के न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों को छह माह की अवधि के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजू सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत सात प्रकरण तथा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत एक प्रकरण दर्ज है।
वहीं पूरन सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत चार प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत भी एक प्रकरण दर्ज है।
दोनों आरोपियों के आपराधिक अभिलेखों और उनकी गतिविधियों से कानून एवं व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है। आदेश के अनुसार दोनों आरोपियों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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