उत्तराखंड में गुटखा, तंबाकू और निकोटीन युक्त पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध!
मसूरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटखा, तंबाकू और निकोटीन युक्त पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है
आदेश जारी: 13 अक्टूबर 2026
प्रतिबंध अवधि: एक वर्ष
प्रभाव: पूरे उत्तराखंड में
आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और वितरण पर कार्रवाई की जाएगी।
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