ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (नौगांव एवं लौड़ी) के कार्मिकों के लिए पेंशन संबंधी सूचना
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मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निवाड़ी संभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (13.05.2025) और कंपनी के आदेशों के अनुपालन में नौगांव एवं लौड़ी समिति के कार्मिकों के लिए पेंशन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पात्रता: 15.08.2010 से संविलियत कार्मिक (सेवानिवृत्त/मृत) और वर्तमान में कार्यरत कार्मिक पेंशन लाभ के पात्र होंगे।
पेंशन नियम: 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को 'म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976' या नई पेंशन योजना (जो अधिक लाभकारी हो) के तहत लाभ दिया जाएगा।
अनिवार्य कार्यवाही: संबंधित कार्मिकों (या उनके आश्रितों) को अपने पदस्थापना कार्यालय में 15 दिनों के भीतर विधिवत आवेदन पत्र, घोषणा पत्र/शपथ-पत्र और ई.पी.एफ./ई.पी.एस. से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
चेतावनी: समयसीमा के भीतर दस्तावेज जमा न करने पर संबंधित कार्मिक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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