राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद 87 वर्षीय आसाराम को 20 दिन की पैरोल मंजूर कर दी है। अदालत ने पुलिस की फरार होने की आशंका को पर्याप्त आधारहीन माना और कहा कि लंबे समय से जेल में रहने तथा पहले मिली अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर पैरोल दी है।
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