ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने में हो रही देरी और इसके लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया कि मामले में निर्धारित समय के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। यह मामला जमीन घोटाले से जुड़ी जांच के दौरान तत्कालीन ईडी अधिकारी कपिल राज समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करायी गयी कार्रवाई से संबंधित है।
Namkum, Ranchi | Oct 1, 2026