सोयाबीन फसल के अवशेषों को नहीं जलाने की किसानो को सलाह
फसल अवशेष जलाने पर 2500 से 15000 रुपये तक अर्थदण्ड का प्रावधान
किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री भगवान सिंह अर्गल ने बताया कि जिले में सोयाबीन फसल की कटाई के उपरांत खेतो में शेष बचे फसल अवशेषों को आग लगाकर नष्ट ना करें। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी में मौजूद लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं एवं केंचुओं को नुकसान पहुंचता है। इससे मिट्टी की जैविक गुणवत्ता एवं उर्वरता प्रभावित होती है। इसके सांथ ही वायु प्रदूषण बढता है, तथा आसपास के खेतों, खड़ी फसलों, पेड़ पौधों एवं अन्य संपत्तियों में आग लगने का खतरा भी बना रहता है।
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