
#बालाघाट
एनआई एक्ट के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 18 जुलाई को लगेगी विशेष लोक अदालत
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट श्री प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 2026 को जिले में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिला न्यायालय बालाघाट एवं तहसील न्यायालय लांजी, कटंगी और वारासिवनी में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र निराकरण किया जाएगा।
विशेष लोक अदालत की तैयारियों के तहत न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं संबंधित पक्षकारों के साथ प्री-सिटिंग बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों को विशेष लोक अदालत में रेफर कर आपसी सहमति से उनका निराकरण कराने की रणनीति पर चर्चा की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी देकर उन्हें समझौते के माध्यम से विवादों के शीघ्र समाधान के लिए प्रेरित करें, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित लंबित प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में समझौते के आधार पर निराकरण कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निराकरण कराने की अपील की है।
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