
मेह पुल क्षतिग्रस्त: भारी वाहनों के आवागमन पर रोक, प्रशासन ने जारी किया संयुक्त आदेश।
बारुण (औरंगाबाद): बारुण–नवीनगर मुख्य पथ पर मेह गांव के समीप सोन उच्च स्तरीय नहर पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने भारी वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया है। पुल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।
कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, औरंगाबाद से जारी संयुक्त आदेश में बताया गया है कि 11 अगस्त 2026 को कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या-01, औरंगाबाद के माध्यम से पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद पुल की स्थिति को देखते हुए भारी वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।
आदेश के अनुसार, भारी वाहनों को एनटीपीसी एवं एनपीजीसीएल, नवीनगर की ओर से आने-जाने वाले मार्ग पर निर्धारित वैकल्पिक रास्ते से परिचालन कराया जाएगा, ताकि क्षतिग्रस्त पुल पर वाहनों का दबाव न पड़े। वहीं, हल्के एवं छोटे वाहनों के लिए भी आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की व्यवस्था की गई है।
प्रशासन ने अम्बा चौक के आसपास यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष निर्देश दिए हैं। वहां सड़क संकरी होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन से जाम की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है। इसको देखते हुए संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
संयुक्त आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि पुल से भारी वाहनों के परिचालन को रोकने के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाए और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए।
मेह पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण बारुण–नवीनगर मुख्य पथ पर फिलहाल भारी वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। प्रशासन की ओर से यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें और पुल के पास अनावश्यक जोखिम न लें।
स्थानीय लोगों के लिए भारी वाहनों, खासकर फ्लाई ऐश ढोने वाले वाहनों की आवाजाही रुकना राहत की खबर भी मानी जा रही है। हालांकि, अब लोगों की नजर पुल की मरम्मत और मुख्य मार्ग पर सामान्य यातायात बहाल होने पर है।