⚖️ दर्शनी पंचायत के सरपंच सुमित राय पद से पृथक
जबलपुर जिले की ग्राम पंचायत दर्शनी के सरपंच सुमित राय को न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ द्वारा तत्काल प्रभाव से पद से पृथक कर दिया गया है।
जांच में यह आरोप सही पाए गए कि सरपंच ने पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपने पिता संतोष राय को 50 हजार रुपये का भुगतान कराया था। यह राशि विधायक निधि एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यों के नाम पर दी गई थी।
शिकायत मिलने के बाद जनपद स्तरीय जांच कराई गई, जिसमें अनियमितता की पुष्टि हुई। अपने नातेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाने तथा पद का दुरुपयोग करने को अवचार मानते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40(क) एवं 40(ख) के तहत कार्रवाई की गई।
आदेश के अनुसार सुमित राय को सरपंच पद से पृथक कर दिया गया है। पंचायत में अब नियमानुसार स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति की जाएगी।
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कैलाश गुप्ता
नई दुनिया
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