
#हमीरपुर में 7 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति जमावड़े पर रोक
नवरात्रि, दीपावली और एमएलसी चुनाव को लेकर प्रशासन का आदेश, उल्लंघन पर हो सकती है गिरफ्तारी
हमीरपुर। जनपद में आगामी पर्वों, जयंती कार्यक्रमों और स्नातक एमएलसी चुनाव को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया है। यह आदेश 10 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा के दौरान बिना पूर्व अनुमति पांच या पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, अफवाह फैलाने या उन्हें प्रसारित करने तथा सार्वजनिक अथवा निजी स्थानों पर ईंट-पत्थर जमा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन ने धार्मिक, जातिगत या व्यक्तिगत भावनाएं आहत करने और आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, रैली और सार्वजनिक सभा आयोजित करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अलावा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के निजी जीवन और चरित्र पर आक्षेप लगाने, ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन की चेतावनी: निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश में उल्लंघन की स्थिति में बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान भी उल्लेखित है।
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Rath, Hamirpur | Oct 17, 2026