
अपडेट न्यूज बिहार के खबर का बड़ा असर, बिहार के डीजीपी ने लिया संज्ञान, अब 425 थानों की कमान संभालेंगे पुलिस निरीक्षक
पटना: 'अपडेट न्यूज बिहार' की मुहिम रंग लाई है। बिहार में बेहतर पुलिसिंग और थानों के कुशल प्रबंधन को लेकर हमारे चैनल द्वारा लगातार प्रमुखता से उठाए जा रहे मुद्दों का अब बड़ा असर देखने को मिला है। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इस मामले पर गंभीर संज्ञान लेते हुए एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नए निर्देश के तहत अब राज्य के बड़े और संवेदनशील थानों में पुलिस अवर निरीक्षक के स्थान पर पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किया जाएगा।
'अपडेट न्यूज बिहार' ने शुरू से ही राज्य में बढ़ते अपराध, नए कानूनों के क्रियान्वयन और थानों में प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को कमान सौंपने की जरूरत पर बल दिया था। डीजीपी कार्यालय द्वारा जारी ताजा आदेश हमारी खबर की सत्यता और जनसरोकार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर मुहर लगाता है।
बिहार पुलिस मुख्यालय के पुलिस मुख्यालय अनुसार, वर्तमान में राज्य में कुल 1382 पुलिस थाने अधिसूचित हैं, जिनमें से 238 विशेष प्रयोजन के हैं और 1144 सामान्य श्रेणी के थाने हैं। पहले से मात्र 208 थानों में पुलिस निरीक्षक स्तर के थानाध्यक्ष तैनात थे। अब अपराध और विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील, तुलनात्मक रूप से बड़े और प्रतिवर्ष औसतन कम-से-कम 350 कांड प्रतिवेदित होने वाले 217 अतिरिक्त थानों को इंस्पेक्टर स्तर के थाने के रूप में चिन्हित किया गया है। इस नए आदेश के बाद राज्य के कुल 425 सामान्य पुलिस थानों में थानाध्यक्ष के रूप में पुलिस निरीक्षक बैठेंगे।
यह फैसला नए आपराधिक कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत समय पर वैज्ञानिक और त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। थानों में विधि-व्यवस्था, अनुसंधान, महिला हेल्प डेस्क और किशोर अपराध जैसी कई इकाइयाँ कार्यरत रहती हैं, जिनके प्रभारी सब-इन्स्पेक्टर होते हैं। अब इंस्पेक्टर स्तर के थानाध्यक्ष होने से इन सभी कोषांगों और अधीनस्थों के कार्यों का बेहतर पर्यवेक्षण व नियंत्रण हो सकेगा। इस व्यवस्था के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया जाएगा, बल्कि जिलों के वर्तमान स्वीकृत बल से ही इन थानों में इंस्पेक्टरों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आदेश के मुताबिक, चिन्हित थानों के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष उस थाना के पदेन अंचल निरीक्षक भी होंगे, लेकिन उनका क्षेत्रीय प्राधिकार केवल उसी थाने तक सीमित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। 'अपडेट न्यूज बिहार' अपने दर्शकों और पाठकों को आश्वस्त करता है कि जनता से जुड़े मुद्दों को हम आगे भी इसी तरह प्रमुखता से उठाते रहेंगे।
Bihar, India | Jun 22, 2026