पहली बार नकली नोट बरामदगी मामले में सात साल कैद।
रांची. एटीएस के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने नकली नोट से जुड़े बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त राजेश भुइयां को सात साल जेल की सजा सुनायी है। अभियुक्त पर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने राजेश भुइयां को भादवि की धारा 489 बी और 489 सी के तहत दोषी पाया था।
मालूम हो कि यह मामला एटीएस थाना कांड संख्या 01/2019 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 30 नवंबर 2018 को रांची रेलवे स्टेशन के पास एक आरोपी के पास से 2000 रुपये के 204 संदिग्ध नोट बरामद किये गये। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की जांच रिपोर्ट में 104 नोट नकली पाये गये थे।
Namkum, Ranchi | Jul 11, 2026