
➡️ अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों से स्वरोजगार योजनाओं में आवेदन आमंत्रित
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति की कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंदाकिनी पाण्डे ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना के लिए शासन द्वारा संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत सेवा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये तथा उद्योग एवं विनिर्माण कार्यों के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना में 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्ष तक ऋण गारंटी शुल्क (सीजीटीएमएसई फीस) का भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा। योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण तथा आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित है।
वहीं, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है तथा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान एवं अधिकतम 7 वर्ष तक ऋण गारंटी शुल्क का भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा।
दोनों योजनाओं के लिए पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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