हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) प्रणाली में नई सुविधा शुरू की है। अब विवाह के बाद ससुराल की फैमिली आईडी में शामिल हुए पुरुष अपना नाम हटाकर दोबारा अपने मूल परिवार की फैमिली आईडी में जुड़ सकेंगे। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) कार्यालय में आवेदन करना होगा। जांच और स्वीकृति के बाद यदि पत्नी और बच्चे भी उसी आईडी में हैं, तो उन्हें भी मूल परिवार की फैमिली आईडी में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस सुविधा से परिवार पहचान पत्र से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
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