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#बलिया, #5अक्टूबर।।
जाति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 50 हजार रुपये मांगने के आरोप में जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील सदर के राजस्व ग्राम सुल्तानपुर के क्षेत्रीय लेखपाल संदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कराई गई है।
मामला सुल्तानपुर निवासी सुरेंद्र प्रसाद तुरैहा की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि तुरैहा जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लेखपाल एवं अन्य राजस्व कर्मियों द्वारा प्रति आवेदन 50 हजार रुपये की मांग की गई। शिकायत के साथ मोबाइल पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई गई थी।
तहसीलदार सदर की ओर से सोमवार को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता ने पूर्व में जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। आवश्यक साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण उन आवेदनों को नियमानुसार पोर्टल पर आख्या सहित निस्तारित/निरस्त किया गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराई गई दो अलग-अलग ऑडियो रिकॉर्डिंग की तारीख 8 अप्रैल 2026 और 17 सितंबर 2026 बताई गई है। प्राथमिक परीक्षण में रिकॉर्डिंग में बातचीत करने वाले व्यक्ति की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही आवाज क्षेत्रीय लेखपाल संदीप सिंह की है।
रिपोर्ट में रिकॉर्डिंग के संबंध में बताया गया है कि उसमें कथित तौर पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रति आवेदन 50 हजार रुपये की मांग और रकम का एक हिस्सा अधिकारियों को दिए जाने संबंधी बातचीत है। रिकॉर्डिंग में पैसे देने के बाद ऑनलाइन आवेदन कराने तथा अगले दिन बांसडीह कचहरी पहुंचाने की बात होने का भी उल्लेख है।
मामले को राजस्व कर्मियों से जुड़े आरोपों के मद्देनजर तहसीलदार ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए लेखपाल को निलंबित करने और विभागीय जांच की संस्तुति की थी। जिलाधिकारी के आदेश पर संदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि में लेखपाल को तहसील बलिया के भूलेख कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आदेश के अनुसार वह सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। मामले की विभागीय जांच के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
डीएम ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, रिश्वतखोरी या अवैध धन की मांग से संबंधित शिकायत सामने आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नोट: ऑडियो रिकॉर्डिंग में आवाज की पहचान प्राथमिक परीक्षण में स्पष्ट नहीं होने की बात तहसीलदार की रिपोर्ट में कही गई है। लेखपाल पर लगाए गए रिश्वत मांगने के आरोप जांच का विषय हैं और निलंबन को आरोप सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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