
मुस्तफा मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, MDA का ध्वस्तीकरण नोटिस वापस
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित मुस्तफा मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) की ओर से जारी ध्वस्तीकरण एवं कारण बताओ नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
अस्पष्ट नोटिस को लेकर उठे सवाल
मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान MDA ने अपने पुराने ध्वस्तीकरण और कारण बताओ नोटिस को अस्पष्ट मानते हुए वापस ले लिया।
पुराने नोटिस के आधार पर नहीं होगी कार्रवाई
कोर्ट ने जीशान अहमद फरीद की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्ट किया कि वापस लिए गए पुराने नोटिस के आधार पर मुस्तफा मस्जिद कमेटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
MDA को नया नोटिस जारी करने की छूट
हालांकि हाईकोर्ट ने MDA को नियमानुसार नया और स्पष्ट नोटिस जारी करने की छूट दी है। यानी प्राधिकरण यदि आगे कोई कार्रवाई करना चाहता है तो उसे कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत नया नोटिस जारी करना होगा।
फिलहाल कमेटी को राहत
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पुराने नोटिस के आधार पर प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक की स्थिति स्पष्ट हो गई है। हालांकि, MDA के पास नियमों के अनुसार नए नोटिस के जरिए आगे की प्रक्रिया शुरू करने का विकल्प खुला हुआ है।
i7 News की नजर मामले पर
मामला अब आगे MDA की ओर से उठाए जाने वाले कदम पर निर्भर करेगा। नए नोटिस में क्या आधार और आपत्तियां रखी जाती हैं, यह सामने आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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