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रांची के अशोक नगर हाई-प्रोफाइल चोरी केस में बड़ा खुलासा, 80 लाख की जगुआर से पहुंचे थे बदमाश; फर्जी आधार से होटल में ठहरे रांची राजधानी रांची के पॉश इलाके अशोक नगर में हुई हाई-प्रोफाइल चोरी की जांच में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि वारदात को अंजाम देने वाले दो अपराधी करीब 80 लाख रुपये की जगुआर कार से 8 जुलाई की दोपहर रांची पहुंचे थे। कार पर उत्तर प्रदेश का नंबर प्लेट लगा था। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी जगन्नाथपुर स्थित बिरसा चौक के होटल पार्क रिट्रीट में ठहरे थे। होटल में कमरा लेने के लिए उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति के नाम पर बने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता चला है कि होटल में ठहरने के दौरान दोनों कई बार बाहर गए, जिससे आशंका है कि वे वारदात से पहले इलाके की रेकी कर रहे थे। रेकी के बाद बुधवार देर रात दोनों अशोक नगर रोड नंबर 4बी स्थित त्रिवेणी बिल्डर अखिलेश पांडेय के घर पहुंचे। एक आरोपी घर के अंदर घुसकर चोरी करता रहा, जबकि दूसरा बाहर निगरानी करता रहा। इसके बाद दोनों ने बिल्डर निशित केसरी के घर में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद अंगरक्षक की फायरिंग के बाद वे भाग निकले। वारदात के बाद दोनों आरोपी वापस होटल पार्क रिट्रीट पहुंचे और रातभर वहीं रुके। गुरुवार सुबह करीब 5:20 बजे होटल से निकलकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इनपुट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी रांची छोड़ चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि होटल में जमा कराया गया आधार कार्ड भी फर्जी था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि अपराधियों का एक तीसरा साथी दूसरी कार में मौजूद था, जो होटल के बाहर रहकर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। एसआईटी का गठन घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। टीम का नेतृत्व कोतवाली एएसपी निखिल राय करेंगे। एसआईटी में कोतवाली, धुर्वा, जगन्नाथपुर और पुंदाग ओपी के थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है। 8 लाख नकद और 90 लाख के जेवरात चोरी इस मामले में अरगोड़ा थाना में आशुतोष पांडेय की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत के अनुसार, चोर 8 लाख रुपये नकद और करीब 90 लाख रुपये मूल्य के सोने, हीरे, रुबी और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। परिवार का आरोप है कि आरोपी उनके पिता अखिलेश पांडेय पर जानलेवा हमला करने की नीयत से घर में घुसा था। जब वे नहीं मिले, तो घर के सभी कमरों की अलमारी और वार्डरोब तोड़कर कीमती सामान समेट लिया। चोरी गए सामान में करीब 600 ग्राम सोने के आभूषण, हीरे का सेट, गोल्ड-रुबी सेट, चांदी के उपहार, महत्वपूर्ण दस्तावेज और नकद राशि शामिल हैं। घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है।

Namkum, Ranchi | Jul 11, 2026

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चलती ट्रेन से मोबाइन छीनने लगा चोर, यात्रियों ने पकड़ा !

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Namkum, Ranchi | Jul 12, 2026

चलती ट्रेन से मोबाइन छीनने लगा चोर, यात्रियों ने पकड़ा,VIDEO !

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Namkum, Ranchi | Jul 12, 2026

मस्जिदों के डिमोलिशन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव।

भारतीय मुस्लिम सांसद और विधायक प्रधानमंत्री से मिलकर हस्तक्षेप और कार्रवाई पर रोक की मांग करें।

रांची: भारतीय मुसलमानों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सरकारों की भूमिक विषय पर आज दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रेस क्लब रांची में आमया संगठन के द्वारा परिचर्चा कार्यक्रम किया गया।

विषय प्रवेश कराते हुए आमया संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष एस अली ने कहा कि संविधान की अनुच्छेद 25 एवं 26 सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने और धार्मिक स्थल बनाने का अधिकार देता है, वही पूजा स्थल अधिनियम 1991 देश की आजादी 1947 से जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसे बरकार रखने का निर्देश देता है।

उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों में 02 दर्जनों से अधिक सदियों पुरानी मस्जिदों और दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया है और डिमोलिशन की कार्रवाई लगातार जारी है, डिमोलिशन के पूर्व मस्जिद प्रबंधन समिति या समुदाय के लोगो को ना तो विश्वास में लिया गया और ही नोटिस देकर समुचित दस्तावेज एवं साक्ष्य दिखाने का अवसर दिया गया बल्कि पुलिस बल लगाकर एकतरफा कार्रवाई किया गया जो संवैधानिक प्रक्रिया और कानून का खुला उल्लंघन है।

डिमोलिशन पर सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों पर पक्षों को सुनने का अवसर दिए जाए साथ ही इसका अनुपालन नही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो लेकिन इसका पालन नही हो रहा है।

मजलिस ए उलेमा झारखंड के अध्यक्ष मौलान साबिर मजाहिरी, मौलान जियाउल होदा नदवी ने विपक्षी दलों और सांसद, विधायक की खामोशी पर सवाल उठाते हुए भारतीय मुस्लिम सांसदों और विधायकों से दलगत नीति से उपर उठकर डेलिगेशन बनाकर प्रधानमंत्री से मिलकर कार्रवाई पर रोक की पहल करने की मांग किया।

परिचर्चा में मुस्लिम धार्मिक स्थलों की ध्वस्तिकरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया।

परिचर्चा का संचालन आमया के केन्द्रीय प्रभारी जियाउद्दीन अंसारी और धन्यवाद ज्ञापन केन्द्रीय सचिव नौशाद आलम ने किया। 

परिचर्चा को आमया संगठन के केन्द्रीय उपाध्यक्ष मो फुरकान, केन्द्रीय महासचिव रहमतुल्लाह अंसारी, समाजिक कार्यकर्ता तनवीर अहमद, इंजिनियर मोहम्मद अली, बाबर, मौलान फारूक आजम, इरशाद इमाम, अरशद अयुब, मोहसिन हव्वारी, अंजुम खान, सैयद एकबाल, इम्तियाज सोनू, औरंगजेब आलम, रहीम अंसारी, मो हारिश, आरिफ अंसारी, असरार आलम, अमीन अंसारी, सबदुल मल्लिक, खालिद अंसारी, मकबूल अंसारी, एकराम अंसारी, अब्दुल बारिक, सिद्दीक अंसारी, अफसर अंसारी, नसीम अंसारी, सद्दाम हुसैन, मो गुलजार, मो इस्तियाक, गाजी सलाउद्दीन, अदनान हुसैन, शहबाज आलम, इमरोज अंसारी, अब्दुल मजीद,  मौनव्वर हुसैन, सरफराज अहमद, आसिफ समीर, मो आलउद्दीन, हाजी अल्ताफ, इस्लाम अंसारी, रफीक अंसारी, एजाज अंसारी, मुरशीद अंसारी, सुलतान अंसारी, जावेद अंसारी, 
खलील खान, अफताब अंसारी, फजलूल कदीर अहमद मो नासिर, मो परवेज सहित अन्य ने अपनी बातों को रखा।

मस्जिदों के डिमोलिशन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। भारतीय मुस्लिम सांसद और विधायक प्रधानमंत्री से मिलकर हस्तक्षेप और कार्रवाई पर रोक की मांग करें। रांची: भारतीय मुसलमानों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सरकारों की भूमिक विषय पर आज दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रेस क्लब रांची में आमया संगठन के द्वारा परिचर्चा कार्यक्रम किया गया। विषय प्रवेश कराते हुए आमया संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष एस अली ने कहा कि संविधान की अनुच्छेद 25 एवं 26 सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने और धार्मिक स्थल बनाने का अधिकार देता है, वही पूजा स्थल अधिनियम 1991 देश की आजादी 1947 से जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसे बरकार रखने का निर्देश देता है। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों में 02 दर्जनों से अधिक सदियों पुरानी मस्जिदों और दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया है और डिमोलिशन की कार्रवाई लगातार जारी है, डिमोलिशन के पूर्व मस्जिद प्रबंधन समिति या समुदाय के लोगो को ना तो विश्वास में लिया गया और ही नोटिस देकर समुचित दस्तावेज एवं साक्ष्य दिखाने का अवसर दिया गया बल्कि पुलिस बल लगाकर एकतरफा कार्रवाई किया गया जो संवैधानिक प्रक्रिया और कानून का खुला उल्लंघन है। डिमोलिशन पर सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों पर पक्षों को सुनने का अवसर दिए जाए साथ ही इसका अनुपालन नही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो लेकिन इसका पालन नही हो रहा है। मजलिस ए उलेमा झारखंड के अध्यक्ष मौलान साबिर मजाहिरी, मौलान जियाउल होदा नदवी ने विपक्षी दलों और सांसद, विधायक की खामोशी पर सवाल उठाते हुए भारतीय मुस्लिम सांसदों और विधायकों से दलगत नीति से उपर उठकर डेलिगेशन बनाकर प्रधानमंत्री से मिलकर कार्रवाई पर रोक की पहल करने की मांग किया। परिचर्चा में मुस्लिम धार्मिक स्थलों की ध्वस्तिकरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। परिचर्चा का संचालन आमया के केन्द्रीय प्रभारी जियाउद्दीन अंसारी और धन्यवाद ज्ञापन केन्द्रीय सचिव नौशाद आलम ने किया। परिचर्चा को आमया संगठन के केन्द्रीय उपाध्यक्ष मो फुरकान, केन्द्रीय महासचिव रहमतुल्लाह अंसारी, समाजिक कार्यकर्ता तनवीर अहमद, इंजिनियर मोहम्मद अली, बाबर, मौलान फारूक आजम, इरशाद इमाम, अरशद अयुब, मोहसिन हव्वारी, अंजुम खान, सैयद एकबाल, इम्तियाज सोनू, औरंगजेब आलम, रहीम अंसारी, मो हारिश, आरिफ अंसारी, असरार आलम, अमीन अंसारी, सबदुल मल्लिक, खालिद अंसारी, मकबूल अंसारी, एकराम अंसारी, अब्दुल बारिक, सिद्दीक अंसारी, अफसर अंसारी, नसीम अंसारी, सद्दाम हुसैन, मो गुलजार, मो इस्तियाक, गाजी सलाउद्दीन, अदनान हुसैन, शहबाज आलम, इमरोज अंसारी, अब्दुल मजीद, मौनव्वर हुसैन, सरफराज अहमद, आसिफ समीर, मो आलउद्दीन, हाजी अल्ताफ, इस्लाम अंसारी, रफीक अंसारी, एजाज अंसारी, मुरशीद अंसारी, सुलतान अंसारी, जावेद अंसारी, खलील खान, अफताब अंसारी, फजलूल कदीर अहमद मो नासिर, मो परवेज सहित अन्य ने अपनी बातों को रखा।

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