
एमसी पार्किंग से विकासनगर तक का रास्ता सार्वजनिक मार्ग घोषित
नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल ने जारी किया आदेश, आपत्तियों के निपटारे के बाद लिया फैसला
शिमला। नगर निगम शिमला ने एमसी पार्किंग से विकासनगर तक जाने वाले रास्ते को सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया है। नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226 (1) के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह आदेश 12 अक्तूबर, 2026 को जारी किया गया।
आदेश के अनुसार, मौहाल विकासनगर, तहसील शिमला ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले इस मार्ग की कुल लंबाई 150 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई अलग-अलग स्थानों पर 2 से 3 मीटर तक है। सार्वजनिक मार्ग के दायरे में खसरा नंबर 776 की 144.18 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 788/2 की 21.52 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 790 की 60.30 वर्ग मीटर और खसरा नंबर 795 की 15.54 वर्ग मीटर भूमि शामिल है।
पहले मांगी गई थीं आपत्तियां
नगर निगम ने इस मार्ग को सार्वजनिक घोषित करने की प्रक्रिया के तहत 23 जुलाई, 2025 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 226 (2) के तहत संबंधित भूमि और भवन स्वामियों से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था।
निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद मार्ग के अंतर्गत आने वाली भूमि को लेकर प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार समाधान कर दिया गया। इसके बाद नगर निगम ने इस रास्ते को सार्वजनिक मार्ग घोषित करने का अंतिम निर्णय लिया।
आयुक्त की ओर से जारी आदेश में संबंधित खसरा नंबरों के तहत आने वाली भूमि को एमसी पार्किंग से विकासनगर तक के सार्वजनिक मार्ग का हिस्सा घोषित किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि सूचना के लिए प्रदेश सरकार के सचिव, शहरी विकास विभाग को भी भेजी गई है।