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पत्रकार प्रतीक कौशल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, जालौन पुलिस की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल

राज्यपाल सचिवालय तक पहुंची संयुक्त मजिस्ट्रेट की सुरक्षा की शिकायत, तत्कालीन कोतवाल आनंद कुमार सिंह की भूमिका पर भी सवाल; सूत्रों का दावा—एफआईआर के समय जिले की पुलिस कमान संभाल रहे अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर शासन स्तर पर शिकायतें, जातिगत पक्षपात के आरोपों की भी चर्चा ?

जालौन। पत्रकार प्रतीक कौशल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद जालौन में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल और तीखे हो गए हैं। अदालत ने न केवल मामले को विचारणीय माना, बल्कि राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस घटनाक्रम ने एफआईआर दर्ज कराने की परिस्थितियों और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्षता को लेकर बहस तेज कर दी है।

उरई जालौन टाइम्स से जुड़े पत्रकार प्रतीक कौशल ने हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा था उनके विद्धान वकील शिवबहादुर यादव ने कहा कि उन्होंने पत्रकारिता के पेशेवर दायित्व का निर्वहन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रकाशित की थी और उनकी निष्पक्ष आलोचना को दबाने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज कराई गई। अदालत ने इस दलील को प्रथम दृष्टया विचारणीय माना और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया।

मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का भी हवाला दिया गया, जिसमें अदालत ने प्रतिशोध अथवा दुर्भावना से प्रेरित एफआईआर की स्थिति में केवल प्राथमिकी के आरोपों तक सीमित न रहने, बल्कि पूरे मामले की परिस्थितियों और जांच सामग्री को देखने की आवश्यकता बताई थी।

इधर मामला केवल पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर तक सीमित दिखाई नहीं दे रहा है। राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश से पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र ने जालौन पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़े एक और गंभीर प्रकरण को सामने ला दिया है। पत्र में जालौन के तत्कालीन संयुक्त मजिस्ट्रेट रिन्कू सिंह राही, आईएएस की ओर से अपनी सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता तथा थाना कोतवाली उरई में दी गई तहरीर कथित रूप से स्वीकार न किए जाने का उल्लेख है। और इससे पहले यही कोतवाल यह जवाब दिए थे कि कोतवाली उरई पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नही कराती खैर यह आपको बतादे कि अग्निकाण्ड़ बर्ष 2020 माह मई केश डायरी 18 जनबरी सन 2021 के अग्रिम विवेचना
करंट लगने से 28 वर्षीय आलोक उर्फ गोलू की मौत, पत्नी सोनम और 2 साल की बेटी नंदनी के सिर से उठा पिता का साया

उरई । नरौल पंचायत के कदमपुरा में करंट लगने से 28 साल के आलोक उर्फ गोलू की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में दुख छा गया है।

जानकारी के मुताबिक, गोलू अपने घर में घरेलू काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें करंट लग गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिवार के लोग उन्हें तुरंत इलाज के लिए भिंड के जिला अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान उनकी जान चली गई।

गोलू अपने पीछे 25 साल की पत्नी सोनम और सिर्फ दो साल की बेटी नंदनी को छोड़ गए हैं। जिस उम्र में नंदनी को पिता के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी उम्र में उसके सिर से पिता का साया उठ गया। इस हादसे से परिवार की खुशियां छिन गई हैं।

जालौन में तेज रफ्तार स्कूल बस ने इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार युवक को रौंदा, मौके पर मौत

उरई। जालौन के थाना रामपुरा क्षेत्र में स्कूल वैन ने इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार युवक को रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कूल बस की आमने-सामने की टक्कर से स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान आशीष उर्फ राजा के रूप में हुई है, जो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था।

ग्राम बगियापुरा निवासी आशीष उर्फ राजा अपनी दिवंगत बहन के शांति पाठ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भांजे पवन कुमार के घर ग्राम कूसेपुरा आया हुआ था। शनिवार शाम करीब पांच बजे वह अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से वापस अपने गांव लौट रहा था। तभी ग्राम कदमपुरा के पास विपरीत दिशा से आ रही स्वर्गीय राजा चित्तर सिंह बालिका इंटर कॉलेज की बस (संख्या यूपी 92 टी 9444) से उसकी स्कूटी की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आशीष सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गया। आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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आजीवन कारावास पाए पांचों दोषियों को हाईकोर्ट से जमानत

झांसी। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अपराध संख्या 51/2023 से जुड़े हत्याकांड में अपर सत्र न्यायालय संख्या-2, झांसी से आजीवन कारावास की सजा पाए रामस्वरूप, मयंक श्रीवास, शरद कुमार, अवधेश कुमार एवं दीपक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने की जानकारी सामने आई है।

केस संख्या 51/2023 | थाना सीपरी बाजार, झांसी | ट्रायल कोर्ट—अपर सत्र न्यायालय संख्या-2, झांसी | अपील संख्या 5715/2026 | हाईकोर्ट डबल बेंच—माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

ट्रायल कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की गई थी।

मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता योगेश दत्ता मिश्रा एवं अधिवक्ता शिवांगी चतुर्वेदी ने पैरवी की। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आवश्यक जमानती औपचारिकताएं पूरी होने पर पांचों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
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करंट लगने से 28 वर्षीय आलोक उर्फ गोलू की मौत, पत्नी सोनम और 2 साल की बेटी नंदनी के सिर से उठा पिता का साया

उरई । नरौल पंचायत के कदमपुरा में करंट लगने से 28 साल के आलोक उर्फ गोलू की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में दुख छा गया है।

जानकारी के मुताबिक, गोलू अपने घर में घरेलू काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें करंट लग गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिवार के लोग उन्हें तुरंत इलाज के लिए भिंड के जिला अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान उनकी जान चली गई।

गोलू अपने पीछे 25 साल की पत्नी सोनम और सिर्फ दो साल की बेटी नंदनी को छोड़ गए हैं। जिस उम्र में नंदनी को पिता के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी उम्र में उसके सिर से पिता का साया उठ गया। इस हादसे से परिवार की खुशियां छिन गई हैं।

जालौन में तेज रफ्तार स्कूल बस ने इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार युवक को रौंदा, मौके पर मौत

उरई। जालौन के थाना रामपुरा क्षेत्र में स्कूल वैन ने इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार युवक को रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कूल बस की आमने-सामने की टक्कर से स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान आशीष उर्फ राजा के रूप में हुई है, जो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था।

ग्राम बगियापुरा निवासी आशीष उर्फ राजा अपनी दिवंगत बहन के शांति पाठ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भांजे पवन कुमार के घर ग्राम कूसेपुरा आया हुआ था। शनिवार शाम करीब पांच बजे वह अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से वापस अपने गांव लौट रहा था। तभी ग्राम कदमपुरा के पास विपरीत दिशा से आ रही स्वर्गीय राजा चित्तर सिंह बालिका इंटर कॉलेज की बस (संख्या यूपी 92 टी 9444) से उसकी स्कूटी की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आशीष सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गया। आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पत्रकार प्रतीक कौशल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, जालौन पुलिस की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल

राज्यपाल सचिवालय तक पहुंची संयुक्त मजिस्ट्रेट की सुरक्षा की शिकायत, तत्कालीन कोतवाल आनंद कुमार सिंह की भूमिका पर भी सवाल; सूत्रों का दावा—एफआईआर के समय जिले की पुलिस कमान संभाल रहे अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर शासन स्तर पर शिकायतें, जातिगत पक्षपात के आरोपों की भी चर्चा ?

जालौन। पत्रकार प्रतीक कौशल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद जालौन में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल और तीखे हो गए हैं। अदालत ने न केवल मामले को विचारणीय माना, बल्कि राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस घटनाक्रम ने एफआईआर दर्ज कराने की परिस्थितियों और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्षता को लेकर बहस तेज कर दी है।

उरई जालौन टाइम्स से जुड़े पत्रकार प्रतीक कौशल ने हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा था उनके विद्धान वकील शिवबहादुर यादव ने कहा कि उन्होंने पत्रकारिता के पेशेवर दायित्व का निर्वहन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रकाशित की थी और उनकी निष्पक्ष आलोचना को दबाने के उद्देश्य से एफआईआर दर्ज कराई गई। अदालत ने इस दलील को प्रथम दृष्टया विचारणीय माना और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया।

मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का भी हवाला दिया गया, जिसमें अदालत ने प्रतिशोध अथवा दुर्भावना से प्रेरित एफआईआर की स्थिति में केवल प्राथमिकी के आरोपों तक सीमित न रहने, बल्कि पूरे मामले की परिस्थितियों और जांच सामग्री को देखने की आवश्यकता बताई थी।

इधर मामला केवल पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर तक सीमित दिखाई नहीं दे रहा है। राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश से पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र ने जालौन पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़े एक और गंभीर प्रकरण को सामने ला दिया है। पत्र में जालौन के तत्कालीन संयुक्त मजिस्ट्रेट रिन्कू सिंह राही, आईएएस की ओर से अपनी सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता तथा थाना कोतवाली उरई में दी गई तहरीर कथित रूप से स्वीकार न किए जाने का उल्लेख है। और इससे पहले यही कोतवाल यह जवाब दिए थे कि कोतवाली उरई पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नही कराती खैर यह आपको बतादे कि अग्निकाण्ड़ बर्ष 2020 माह मई केश डायरी 18 जनबरी सन 2021 के अग्रिम विवेचना
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आजीवन कारावास पाए पांचों दोषियों को हाईकोर्ट से जमानत

झांसी। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अपराध संख्या 51/2023 से जुड़े हत्याकांड में अपर सत्र न्यायालय संख्या-2, झांसी से आजीवन कारावास की सजा पाए रामस्वरूप, मयंक श्रीवास, शरद कुमार, अवधेश कुमार एवं दीपक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने की जानकारी सामने आई है।

केस संख्या 51/2023 | थाना सीपरी बाजार, झांसी | ट्रायल कोर्ट—अपर सत्र न्यायालय संख्या-2, झांसी | अपील संख्या 5715/2026 | हाईकोर्ट डबल बेंच—माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

ट्रायल कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की गई थी।

मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता योगेश दत्ता मिश्रा एवं अधिवक्ता शिवांगी चतुर्वेदी ने पैरवी की। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आवश्यक जमानती औपचारिकताएं पूरी होने पर पांचों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
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