उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 'Direct Seller' द्वारा बेचे गए किसी भी defective प्रोडक्ट को 'Direct Selling Company' वापस लेने और उस प्रोडक्ट के पैसे Refund करने से मना नहीं कर सकतीI अगर कंपनी ऐसा करती है, तो #nch1915 पर कॉल करें। jagograhakjago
Delhi, India | Oct 20, 2023