ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना प्रतिबंधित है।
उल्लंघन पर डीजे या ध्वनि यंत्र चलाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी — उपकरण जब्त किए जा सकते है।
3.8k views | Sikar, Rajasthan | May 20, 2025
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