36 साल पुराने देवकली पंप कैनाल लूटकांड में बृजेश सिंह सीजेएम कोर्ट से बरी
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साल 1990 के बहुचर्चित देवकली पंप कैनाल लूटकांड मामले में आरोपी बृजेश सिंह गाजीपुर सीजेएम कोर्ट से बरी।
इस मामले में कुल तीन आरोपी; बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और विजयनारायण सिंह थे।
दो की फाइल हाई कोर्ट में है लंबित।
बृजेश सिंह की फाइल अलग कर सीजेएम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई।
3 दिसंबर 1990 को सैदपुर थाना क्षेत्र में नहर निर्माण के दौरान फायरिंग, मारपीट और लूट का था आरोप।