कासगंज: कासगंज में न्यायालय ने आरोपी को सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा, लगाया ₹2000 का अर्थदंड
कासगंज में न्यायालय ने BNS की धारा 279 व 338 के तहत आरोपी को दोषी पाया। वहीं दोषी आरोपी को न्यायालय ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। और आरोपी पर ₹2000 का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड अदा नही करने पर आरोपी को तीन दिन के कारावास की सजा काटनी होगी। आरोपी का नाम ज्ञानेश्वर है, जो झावर गाँव का रहने वाला है।