हमीरपुर: हमीरपुर में दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा
सदर कोतवाली क्षेत्र में अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देकर शादी से इन्कार करने के मामले में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है। गत 31 मई 2018 को धारा 376, 506 आईपीसी में अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र किशोरा निवासी टिकरौली थाना सदर कोतवाली के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमे के व