गौरिहार: लोक सेवा गारंटी में लापरवाही: कलेक्टर ने गौरिहार नायब तहसीलदार पर लगाई पेनल्टी
सोमवार को सुबह 11 बजे आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों पर पेनल्टी लगाई। कार्रवाई के तहत गौरिहार के नायब तहसीलदार पर 500 रुपये की पेनल्टी अधिरोपित की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए