ओबरा खनन हादसे में एनजीटी में याचिकाकर्ता ऋषिता गोंड़ ने कहा हादसे के लिए दोषी जिलाधिकारी हैं।खनन मामले की याचिकाकर्ता ऋतिशा गोंड ने रविवार दोपहर 2 बजे बताया कि 12 जुलाई 2024 को सारे साक्ष्य के साथ याचिका एनजीटी मे दाखिल की गई थी और खदान को संचालन योग्य नहीं होना बताया गया था इसके संबंध में 4 नवंबर 2024 को सभी पक्षकारों को अदालत से नोटिस भी जारी किया था।