गाज़ीपुर: अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई 7 साल सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा
गाजीपुर की पॉक्सो कोर्ट ने आज और प्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में फेकन नाम के एक अभियुक्त को धारा 377 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 377 के तहत सात साल सश्रम कारावास और 5 हजार अर्थ दंड एवं पॉक्सो एक्ट के तहत भी सात साल सश्रम कारावास के साथ पांच हजार अर्थ दंड का जुर्माना लगाया है।