आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। 5 नवंबर बुधवार शाम करीब 5 बजे सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यदि किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में है, तो वह बिना किसी परेशानी के नीचे दिए गए 12 प्रमाणपत्रों में से किसी एक पहचान पत्र के साथ मतदान कर सकता है।