बहराइच: जिला जज की अदालत ने नशे में हुए विवाद के बाद लाठियों से पीटकर की गई हत्या मामले में आरोपी को सुनाई 7 साल की कैद
मंगलवार को जिला जज की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 साल कारावास की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने इस मामले में जानकारी देते हुए मंगलवार शाम को बताया कि घटना वर्ष 2014 में मोतीपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। जब वादिनी के पति को लाठी से कर उसकी हत्या कर दी गई थी जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था।