समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर First AC कोच में RPF-GRP की जांच के दौरान करीब 75 लीटर विदेशी शराब बरामद होने की खबर सामने आई। मामले में एक युवती और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
⚖️ कानून: बिहार में शराब रखना, ले जाना या तस्करी करना Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 के तहत अपराध हो सकता है। मामले में बरामदगी, कब्जे और आरोपी की भूमिका के आधार पर कानूनी कार्रवाई तय होगी।
धारा 30(a) — बिना वैध लाइसेंस/परमिट के शराब को possess (रखना), transport (ले जाना), import/export, खरीदना, बेचना आदि अपराध ह
सजा:
पहली बार: कम से कम 5 साल की imprisonment + ₹1 लाख जुर्माना
दूसरी/बाद की बार: कम से कम 10 साल का rigorous imprisonment + ₹5 लाख जुर्माना
अधिकतम सजा आजीवन कारावास और ₹10 लाख तक जुर्माना हो सकती है। #unfolowers #allindia #unfolwer
Sadar, Lucknow | Sep 6, 2026