बालू-गिट्टी की बिक्री अब सीएफटी के बजाय टन से होगी शिवहर बालू-गिट्टी ट्रक ऑनर एसोसिएशन का गठन, विकास कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह बने अध्यक्ष,
शिवहर। जिले में बालू और गिट्टी के कारोबार से जुड़े ट्रक मालिकों ने अपनी समस्याओं के समाधान और कारोबार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से शिवहर बालू-गिट्टी ट्रक ऑनर एसोसिएशन का गठन किया है। मुजफ्फरपुर बालू-गिट्टी ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से विकास कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह को शिवहर जिला एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। बैठक में बालू-गिट्टी की बिक्री सीएफटी के बजाय टन के आधार पर करने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में मुजफ्फरपुर बालू-गिट्टी ट्रक ऑनर एसोसिएशन के महासचिव बृजमोहन सिंह, कोषाध्यक्ष आरपी राय, उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पासवान, संरक्षक जितेंद्र तिवारी सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ट्रक मालिक और कारोबारी मौजूद रहे।
नई कार्यकारिणी में गुड्डू कुमार सिंह को सचिव, विशाल कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष तथा नवीन चौधरी, संतोष कुमार, नितेश कुमार गुप्ता और लालबाबू प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राजा कुमार, आशीष कुमार, रवि शंकर चौधरी, विजय कुमार और रूद्र सिंह को संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।
मुजफ्फरपुर बालू-गिट्टी ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य ट्रक मालिकों में एकता और भाईचारा कायम करना, उनके हितों की रक्षा करना तथा व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं का सामूहिक रूप से समाधान करना है। उन्होंने कहा कि संगठन के माध्यम से ट्रक मालिकों और कारोबारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 से बालू और गिट्टी की बिक्री सीएफटी के बजाय टन के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब ट्रक मालिकों को बालू और गिट्टी टन के हिसाब से मिलती है तो बिक्री भी टन के आधार पर होनी चाहिए। उनके अनुसार अब सीएफटी के आधार पर नापी करने की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि शिवहर जिले में बालू और गिट्टी की निर्धारित दर तय की जा रही है। इसी निर्धारित दर के आधार पर बिक्री की जाएगी। संगठन से जुड़े सभी ट्रक मालिकों, ड्राइवरों और सप्लायरों को तय नियमों का पालन करना होगा।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर संगठन स्तर से जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। किसी ट्रक मालिक या सप्लायर द्वारा नियम का उल्लंघन किए जाने पर 11 हजार रुपये, जबकि ड्राइवर की गलती पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लेने का निर्णय बताया गया है।
विकास कुमार सिंह, तरियानी छपरा और गुड्डू कुमार सिंह, बेनीपुर ने कहा कि संगठन का गठन ट्रक मालिकों और बालू-गिट्टी कारोबारियों की समस्याओं को एक मंच पर लाने के लिए किया गया है। कारोबार में पारदर्शिता, आपसी समन्वय और निर्धारित व्यवस्था के पालन पर जोर दिया जाएगा।
बैठक में विकास सिंह तरियानी छपरा, गुड्डू सिंह बेनीपुर, नवीन चौधरी नरवारा, रमेश रंजन सिंह बेरिया, रामबालक साह अम्बा, सुजीत चौधरी अटकोनी, शिवम कुमार पासवान, शंभू साहनी नरवारा, नितेश कुमार भारती परसौनी, उमेश चौधरी परसौनी, मुकेश गुप्ता दोस्तियां, परमिंदर कुमार यादव अम्बा और नितेश कुमार गुप्ता लक्ष्मीपुर सहित अन्य लोग मौजूद थे।