गांगड़तलाई: गांगड़तलाई पंचायत समिति का पुनर्सीमांकन, आमजन से 6 मई तक मांगी गईं आपत्तियां
बुधवार सुबह 10 बजे मिली जानकारी अनुसार जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की अधिसूचना एवं पत्रांक ई-फाईल के अनुसरण में गांगड़तलाई के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन एवं नवसृजन के तहत प्रारूप के प्रकाशित होने के एक माह अवधि अर्थात 6 मई तक जनसाधारण से आपत्तियां