अतिरिक्त उपायुक्त उदय सिंह ने अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा जो पहले दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पंजीकरण के लिए हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) लगाने की शर्त लगाई गई थी, उसे अब हटा दिया गया है। जिन महिलाओं के पास वर्तमान में रिहायशी प्रमाण पत्र नहीं है, वे भी अपना पंजीकरण कर सकती हैं।