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मंदसौर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र हितग्राही 30 अप्रैल 2025 तक ईकेवायसी कराएं

Mandsaur, Mandsaur | Apr 11, 2025
राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित सभी पात्र हितग्राही 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से ईकेवायसी करवायें । जानकारी के अनुसार समय-सीमा में समस्त पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी न होने पर हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिये समस्त पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी समय-सीमा में पूर्ण करे।

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