मंदसौर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र हितग्राही 30 अप्रैल 2025 तक ईकेवायसी कराएं
राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित सभी पात्र हितग्राही 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से ईकेवायसी करवायें । जानकारी के अनुसार समय-सीमा में समस्त पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी न होने पर हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिये समस्त पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी समय-सीमा में पूर्ण करे।