ज्ञानपुर: ऊंज थाना क्षेत्र में बिजली तार चोरी के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ₹500 अर्थदंड की सजा
वर्ष 2008 में बिजली का तार चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी सालिकराम सरोज को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए ₹500 का अर्थदंड एवं टीआरसी से दंडित किया है।थाना ऊंज क्षेत्र के कंचनपुर निवासी सालिकराम सरोज को 17 जनवरी 2008 को बिजली के 17 कटे टुकड़ों के साथ पकड़ा गया था।