दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन आरोपियों को सोमवार की दोपहर 2 बजे 10—10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक—एक लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपियों का नाम सत्येन्द्र गोड़ पुत्र शिवमंगल गोड़, शिवमंगल गोड़ पुत्र नन्दजी गोड़ व शांति देवी पत्नी शिवमंगल गोड़ निवासीगण- केवरा बांसडीह है।