सुसनेर: हाईकोर्ट के आदेश के 26 दिन बाद भी नप अध्यक्ष चुनाव की तैयारी नहीं, क्या लगेगा अवमानना का केस?
नप के अध्यक्ष पद का सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर हाईकोर्ट ने 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन सोमवार की सुबह तक 26 दिन बीत जाने के बाद भी चुनावी हलचल गायब है। मामला मार्च का है जब पूर्व अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद शासन ने पार्षद प्रदीप सोनी को कमान सौंपी थी। लेकिन इसके खिलाफ 8 पार्षदों ने हाईकोर्ट का शरण ली थी।