तेघरा: तेघड़ा अनुमंडल पदाधिकारी ने भरण-पोषण मामले में कलयुगी पुत्र को माँ की देखभाल की सजा सुनाई
तेघड़ा अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने भरण पोषण अधिनियम 2007 की सुसंगत धारा के अनुरूप एक मामले की सुनवाई करते हुए कलयुगी पुत्र को अपनी ही मां के देखभाल करने की सजा सुनाई है।उन्होंने निर्देश भी दिया है कि यदि उचित देखभाल नहीं होगी तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।मामले की सुनवाई गुरुवार को दिन के ग्यारह बजे की गई।जिसमें मां और पुत्र दोनों न्यायालय में उपस्थित रहे