अनूपपुर: कलेक्ट्रेट परिसर अनूपपुर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों और जुलूस पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली ने कलेक्ट्रेट परिसर में बढ़ती गतिविधियों से कार्यालयीन कार्य प्रभावित होने और शांति भंग की आशंका को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर एवं 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, जुलूस, आमसभा और नारेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।