FIR दर्ज कराना आपका अधिकार है। बस सही जानकारी होनी चाहिए।
राजस्थान पुलिस आपकी सुनवाई और सहायता के लिए हर समय तत्पर है।
FIR को लेकर ये 5 बातें हर नागरिक को पता होनी चाहिए:
1️⃣ सूचना कैसे दें: संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दें।
2️⃣ Zero FIR: अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, किसी भी थाने में सूचना दें।
3️⃣ निःशुल्क प्रति: FIR की कॉपी बिल्कुल मुफ्त मिलती है।
4️⃣ 90 दिन में अपडेट: पीड़ित को मामले की प्रगति की जानकारी 90 दिन के भीतर दी जाती है।
5️⃣ SP तक पहुँचें: थाने में सूचना दर्ज न हो पाए तो उसका सार लिखित रूप में, डाक द्वारा, पुलिस अधीक्षक (SP) को भेजें।
अपने अधिकार जानें, जागरूक नागरिक बनें।
किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
राजस्थान पुलिस - आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर।
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Barmer, Rajasthan | Oct 12, 2026