शाहपुरा: मां की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास, 26 गवाहों और 32 दस्तावेजों के आधार पर हुई दोषसिद्धि
शाहपुरा।वर्ष 2023 में ग्राम रहड़, थाना शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में अपनी मां की हत्या करने वाले अभियुक्त रुस्तम पुत्र मोहम्मद अली को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहपुरा सानिया हाशमी ने आजीवन कारावास एवं ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि मृतका शाहनाज बानो के भाई मकबूल मोहम्मद द्वारा थाना शाहपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई.