मंझनपुर: नाबालिग से दरिंदगी पर कठोर सजा: कौशाम्बी न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की जेल और 20 हजार का जुर्माना
पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 4 दिसंबर 2023 का है, जब थाना पश्चिम शरीरा में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।