छतरपुर जिला दण्डाधिकारी पार्थ जैसवाल ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर काज 03 मार्च दोपहर करीब 1:00 बजे जिला बदर प्रकरणों में अनावेदकों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की है।आदेशानुसार अरबाज खान को संबंधित थाने में सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को आगामी एक वर्ष तक हाजिरी देना अनिवार्य होगा।